Parts of Indian Constitution || भारत के संविधान मे भाग

भाग I – संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)

भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)

भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 – 35)

भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 – 51)

भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)

भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)

भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)

भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित

भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)

भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)

भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P – 243ZG)

भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 – 244A)

भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 – 263)

भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)

भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 – 307)

भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)

भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A – 323B)

भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)

भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)

भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)

भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 – 360)

भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)

भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद

भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 – 392)

भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 – 395)